2020 दिल्ली दंगा मामला : आईबी अधिकारी की हत्या में ताहिर हुसैन, अन्य के खिलाफ आरोप तय

Webdunia
शुक्रवार, 24 मार्च 2023 (00:24 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगा मामले में खुफिया ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ गुरुवार को अपहरण और हत्या सहित कई अपराधों में आरोप तय किए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला दयालपुर पुलिस थाने में हुसैन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ अधिकारी के पिता की शिकायत पर दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे थे। शर्मा का शव चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, मुझे लगता है कि मोहम्मद ताहिर हुसैन, हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम नामक आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे), 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस) और 153ए (धर्म आदि के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 302 (हत्या) और धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर 25000 का जुर्माना, याचिका में छिपाए थे तथ्य

वक्फ बिल से नीतीश कुमार को लगा झटका, मुस्लिम नेता छोड़ रहे हैं पार्टी

जामनगर से द्वारका, 170 किलोमीटर की पदयात्रा पर अनंत अंबानी

बिहार में है शराबबंदी, फिर भी 9 साल में चली गई 190 लोगों की जान

1000 करोड़ की राजस्व वसूली करने वाले इंदौर नगर निगम की गाड़ियां कुर्क

सभी देखें

नवीनतम

2011 से भी बड़ी तबाही आएगी 2025 में, सुनामी को लेकर एक महिला की भविष्यवाणी!

Weather Update : राजस्थान के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी

वक्फ के बाद अब संघ की नजर ईसाइयों की भूमि पर : राहुल गांधी

आपके मरने से किसी को खुशी नहीं होती, अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार डालने का आग्रह किया

गृहमंत्री अमित शाह के छ्त्तीसगढ़ दौरे से पहले 86 नक्सलियों ने किया सरेंडर

अगला लेख