2जी घोटाले के आरोपी रविकांत रुइया की अर्जी SC ने ठुकराई...

Webdunia
मंगलवार, 6 सितम्बर 2016 (19:07 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एस्सार समूह के प्रोमोटर और टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के आरोपी रविकांत रुइया की विदेश जाने की अर्जी मंगलवार को यह कहते हुए ठुकरा दी कि वह एक बार धोखा खा चुका है, अब नहीं खाएगा।
न्यायमूर्ति जेएस केहर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की पीठ ने रुइया की याचिका की सुनवाई के दौरान किसी का नाम लिए बिना कहा कि उसका अनुभव ठीक नहीं रहा है। हाल ही में एक आरोपी विदेश गया और वापस नहीं लौटा। न्यायालय का इशारा शराब कारोबारी विजय माल्या की ओर था। शीर्ष अदालत ने कहा, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे।
 
रुइया ने कारोबार के सिलसिले में दो माह के लिए कनाडा, सऊदी अरब, ब्रिटेन और रुस जाने की इजाजत मांगी थी। उनका कहना था कि इन जगहों पर उनका बिजनेस लिंक है, साथ ही यह दलील भी दी कि वे इस मामले में सिर्फ धोखाधड़ी के आरोपी हैं। उन पर कोई और मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार न्यायालय उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे चुका है और इस बार भी उन्हें जो निर्देश दिया जाएगा उसका वे पालन करेंगे।
 
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि अगर रुइया को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो आशंका है कि वे वापस न आएं, क्योंकि वे एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं। ऐसे में उन्हें विदेश से वापस भारत लाना काफी मुश्किल होगा। 
 
सीबीआई ने न्यायालय को यह भी बताया कि टूजी मामले में विशेष अदालत ने अपनी कार्रवाई लगभग पूरी कर ली है और इसका फैसला अगले साल जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। इसके बाद न्यायालय ने रुइया की विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी। (वार्ता) 

Show comments

जरूर पढ़ें

Changur Baba : छांगुर बाबा की पूरी कहानी, धर्मांतरण का रैकेट और करोड़ों की संपत्ति, STF और ATS के चौंकाने वाले खुलासे

भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना : अब खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी

प्रियंका और माही की बीमारी के आगे क्‍यों लाचार हुए पूर्व CJI, क्‍या है उनका बंगला कनेक्‍शन

UP : अंबेडकरनगर सरकारी आवास से मिले 22.48 लाख रुपए के 100 और 500 के पुराने नोट, ACMO की 11 साल पहले हुई थी मौत, बेड और अटैची से मिलीं नोटों की गड्डियां

क्यों डरे हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, घर और बाहर दोनों जगह घिरे

सभी देखें

नवीनतम

भोपाल में 90 डिग्री पुल के बाद एक्टिव हुआ PWD विभाग, निर्माणाधीन पुलों की जांच के लिए बनी कमेटी, इंदौर सांसद ने भी लिखा पत्र

Mohan Cabinet Decision : 49 हजार से अधिक पद मंजूर, किसानों को राहत, जलकर माफ, मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले

महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे क्‍यों आए साथ, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दिया जवाब

भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले आरओबी के बाद इंदौर में बन रहे पुल के डिजाइन पर उठे सवाल, सांसद ने लोक निर्माण मंत्री को लिखा पत्र

Starlink को INSPACe की हरी झंडी, भारत में 5 साल तक Satellite Internet

अगला लेख