जंगली जानवरों के शिकार पर 50 लाख जुर्माना!

Webdunia
बुधवार, 24 अगस्त 2016 (12:47 IST)
नई दिल्ली। जंगली जानवरों के शिकार पर अब भारी जुर्माना ठोका जा सकता है। उल्लेखनीय है कि काले हिरण के शिकार के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान हाल ही में बचे हैं। 
 
एक जानकारी के मुताबिक जंगली जानवरों का शिकार करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 में बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा जानवरों की खाल या फिर गलीचा इकट्ठा करना अपराध माना जाएगा। जिसमें 1 से 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 
जंगली जानवरों के बढ़ते शिकार के कारण पर्यावरण मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 60% बाघ रहते हैं जिसमें साल 2015 में 78 बाघों का शिकार हो चुका है। अब तक शिकार करने पर 500 से 25 हजार तक का जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अब 5 हजार से 50 लाख के बीच जुर्माना संशोधन के बाद होगा। इसके अलावा 5 से 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।
 
इस प्रस्ताव के अनुसार कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों रिजर्व या नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर के दायरे में जानवरों की खाल या अन्य वस्तु की खरीद नहीं कर पाएगा।
Show comments

जरूर पढ़ें

नक्सलियों के 40 संगठनों के नामों का किया जाए खुलासा, CM फडणवीस के बयान पर बोले योगेंद्र यादव

जयपुर का वह भीषण LPG टैंकर हादसा, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कैसा था खौफनाक मंजर

शिवसेना यूबीटी अकेले लड़ सकती है BMC चुनाव, संजय राउत ने दिए संकेत

कम नहीं होगा जीवन, स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स, GST परिषद ने टाला फैसला

महाकाल मंदिर के 2 कर्मचारियों के खातों में कैसे हुआ लाखों का ट्रांजेक्शन, पुलिस की रडार पर, जांच शुरू

सभी देखें

नवीनतम

CPIM नेता का आरोप, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों के समर्थन से जीते

LIVE: अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन, पत्थरबाजी, 8 लोग हिरासत में

राजस्थान : पाली में पूर्व CM वसुंधरा राजे के काफिले की गाड़ी पलटी, 4 पुलिसकर्मी घायल

GST चोरी करने वाले झट से पकड़े जाएंगे, 'ट्रैक एंड ट्रेस' सिस्टम से रखी जाएगी नजर

आतंकी संगठन का संदिग्ध सदस्य बंगाल के दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार

अगला लेख