Aadhaar को सोशल मीडिया अकाउंट्स से जोड़ने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2019 (11:22 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सोमवार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से आधार (Aadhaar) को जोड़ने की मांग करने वाली एक ताजा जनहित याचिका खारिज कर दी।
 
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। वकील अश्विनी उपाध्याय की नई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला पहले ही मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष है, आप वहां जाइए।
ALSO READ: UIDAI का नया फीचर Aadhaar card गुम हो जाने पर कर सकेंगे लॉक
गौरतलब है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार (Aadhaar) से जोड़ने की मांग वाली 2 जनहित याचिकाओं पर मद्रास हाईकोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आधार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से नहीं जोड़ा जा सकता। इसी तरह की याचिकाएं बॉम्बे और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी दायर हैं।

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख