लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी को लगा जोर का झटका

Webdunia
शनिवार, 24 जून 2017 (12:13 IST)
नई दिल्ली। चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी (आप) को शनिवार को तगड़ा झटका लगा है। आयोग ने लाभ पद के मामले में फंसे उसके 21 विधायकों की इस मामले को खारिज करने की दलील को नामंजूर कर दिया है।
 
आयोग ने आज कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का इस मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह मामला आयोग में जारी रहेगा।
 
दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 को आप के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इसके खिलाफ प्रशांत पटेल नाम के एक वकील ने 19 जून 2015 को शिकायत की थी। शिकायत के बाद दिल्ली सरकार ने विधानसभा में 21 संसदीय सचिवों की नियुक्त के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था।
 
दिल्ली उच्च न्यायालय पिछले साल आठ सितम्बर को संसदीय सचिव की नियुक्तियों को रद्द कर चुका है। इस मामले में फंसे विधायकों ने आयोग के समक्ष दलील दी थी कि उच्च न्यायालय उनकी नियुक्ति रद्द कर चुका है इसलिए यह मामला खत्म कर दिया जाना चाहिए। इन 21 विधायकों में से एक जनरैल सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। वह पंजाब विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। (वार्ता)
Show comments

जरूर पढ़ें

भारत कोई धर्मशाला नहीं, लोकसभा में बोले अमित शाह, इमिग्रेशन बिल 2025 पास

रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, सब पर लगेगी लगाम, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया प्लान

Ranya Rao को तीसरी बार झटका, जमानत याचिका नामंजूर, जानिए Gold smuggling case में अब तक क्या-क्या हुआ

Hurun Global rich List : 284 अरबपतियों के पास भारत की GDP का एक तिहाई हिस्सा, मुकेश अंबानी एशिया में सबसे अमीर

क्‍या है सत्‍ता जिहाद जिसे लेकर उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना?

सभी देखें

नवीनतम

अब तक 636 भारतीय नागरिक अमेरिका से निर्वासित, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

शादी का झांसा देकर महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म, सैन्य अधिकारी पर FIR

नेपाल में राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन, हिंसा भड़की, एक की मौत, काठमांडू हवाई अड्‍डा बंद

विश्व व्यवस्था में बढ़ रहा है भारत का प्रभाव, TV9 शिखर सम्मेलन में मोदी

Earthquake: 1300KM दूर बैंकॉक में कैसे मची तबाही, दुनिया के 5 देश कांपे, 150 से ज्‍यादा मौतें, क्‍या है भारत का हाल?

अगला लेख