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सत्येन्द्र जैन को लगा झटका, बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि मामला खारिज

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले का संज्ञान लेने से इंकार करते हुए शिकायत को खारिज कर दिया।

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 20 फ़रवरी 2025 (15:38 IST)
Bansuri Swaraj News: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येन्द्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज (Bansuri Swaraj) के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि (defamation) की शिकायत को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले का संज्ञान लेने से इंकार करते हुए शिकायत को खारिज कर दिया। आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है।ALSO READ: दिल्ली में भाजपा का रेखा गुप्ता राज, क्या हैं नई सरकार के सामने चुनौतियां?
 
जैन ने क्या आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज पर? : जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। जैन ने दावा किया कि इस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए।ALSO READ: दिल्ली की मुख्‍यमंत्री बनते ही रेखा गुप्ता को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा
 
शिकायत में कहा गया है कि स्वराज ने जैन को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणियां कीं। जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें 'भ्रष्ट' और 'धोखेबाज' कहकर उनकी बदनामी की।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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