Publish Date: Mon, 01 Apr 2019 (22:17 IST)
Updated Date: Mon, 01 Apr 2019 (23:32 IST)
नई दिल्ली। शराब की बोतलों पर सोमवार से सांविधिक चेतावनी का नियम लागू हो गया है। शराब की सभी बोतलों पर अब सिगरेट पैकेट की तर्ज पर यह लिखना अनिवार्य हो गया है कि 'शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक' है। यह नियम सोमवार से लागू हो गया।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि सभी शराब बोतलों पर यह संदेश तो होगा ही, साथ ही यह भी लिखना होगा कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। एफएसएसएआई द्वारा पिछले साल जारी अधिसूचना के अनुसार सभी शराब की बोतलों पर तंबाकू उद्योग की तर्ज पर एक वर्गाकार बॉक्स में यह चेतावनी लिखना अनिवार्य किया गया था।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहल वाले पेय) नियमन, 2018 के तहत शराब विनिर्माताओं के लिए बोतल पर यह चेतावनी लिखना, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुरक्षित रहें, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। यह तय किया गया है कि चेतावनी अंग्रेजी भाषा में 3 मिलीमीटर से कम के फॉन्ट में नहीं होगी।
एफएसएसएआई के अनुसार यदि संबंधित राज्य चाहते हैं कि यह चेतावनी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में छापी जाए तो उन्हें इसकी अनुमति होगी और इसे अंग्रेजी में दोहराने की जरूरत नहीं होगी। एफएसएसएआई ने विनिर्माताओं को बिना इस्तेमाल वाले लेबल और प्रिंटिड कैन के इस्तेमाल के लिए 6 माह तक का समय दिया है।
हालांकि विभिन्न श्रेणियों की बीयर में खमीर की संख्या के मुद्दे को एफएसएसएआई ने फिलहाल टाल दिया है। (भाषा)
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Publish Date: Mon, 01 Apr 2019 (22:17 IST)
Updated Date: Mon, 01 Apr 2019 (23:32 IST)