Delhi liquor scam : दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई (CBI) की अर्जी मंजूर हो गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने सबूतों के साथ सामना कराने के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उन्हें तीन दिन की रिमांड मिली।
अदालत ने 12 जुलाई को केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल की कस्टडी में रखने की आवश्यकता थी ताकि उन्हें मामले से संबंधित दस्तावेज दिखाए जा सकें।
जांच एजेंसी ने ये आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाया और शराब नीति के निजीकरण का ठीकरा उनके सिर फोड़ा। केजरीवाल ने अदालत में इन दावों का खंडन किया है। केजरीवाल ने कहा कि वे और सिसोदिया दोनों ही निर्दोष हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, और अन्य आप नेता, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं वे भी निर्दोष हैं।
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज मुकदमे में शनिवार को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आग्रह के बाद यह आदेश पारित किया।
सबूतों से करते हैं छेड़छाड़ : सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि श्री केजरीवाल एक प्रभावशाली राजनेता हैं। वह हिरासत में नहीं रहने पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने 26 जून को केजरीवाल को सीबीआई की तीन दोनों की हिरासत भेजने का आदेश दिया था। आज 29 जून को सीबीआई की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें अदालत में पेश किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक : धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे। सीबीआई ने केजरीवाल से मंगलवार को पूछाताछ की थी। अदालती आदेश पर पूछताछ के बाद 26 जून को उन्हें औपचारिक रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले विशेष अदालत की ओर से 20 जून को दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक लगा दी थी।