आसाराम की जमानत पर सुनवाई 24 अक्टूबर तक टली

Webdunia
मंगलवार, 18 अक्टूबर 2016 (20:57 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार प्रवचनकर्ता आसाराम बापू की जमानत याचिका की सुनवाई 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम का स्वास्थ्य अभी स्थिर है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर तक स्थगित करते हुए राजस्थान सरकार को उस दिन तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
 
आसाराम के वकील ने कहा कि जब तक सरकार जवाब नहीं देती तब तक उनके मुवक्किल को जमानत दे दी जाये लेकिन न्यायालय ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। न्यायालय ने गुजरात से जुड़े एक अन्य मामले में आसाराम को झटका देते हुए उनकी याचिका पर नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया। 
 
गौरतलब है कि आसाराम के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें जोधपुर से दिल्ली लाया गया था। उन्होंने केरल में आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और एम्स के चिकित्सकों से उनकी स्वास्थ्य जांच कर मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए कहा था। (वार्ता)

चीन की यह परियोजना भारत के लिए है 'वाटर बम', अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने चेताया

nimisha priya : कैसे बचेगी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान, क्या होती है ब्लड मनी, किन हालातों में रुक सकती है फांसी

Donald Trump को Nobel Prize दिलाने के लिए उतावले क्यों हैं पाकिस्तान और इजराइल, क्या हैं नियम, कौन कर रहा है विरोध, कब-कब रहे हैं विवादित

बैकफुट पर CM रेखा गुप्ता, सरकारी आवास की मरम्मत का ठेका रद्द, जानिए कितने में हुआ था ठेका

Video : रिटायर होने के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी कार्यकर्ताओं के सामने किया प्लान का खुलासा

LIVE : बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या बोला इलेक्शन कमीशन?

वोटर लिस्ट मामले में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, भाजपा सेल की तरह काम कर रहा है EC

UP: अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की हत्या, पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार

वडोदरा पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हुई, उच्च स्तरीय जांच के आदेश

शशि थरूर ने आपातकाल को बताया काला अध्याय, क्या कांग्रेस छोड़ने की है तैयारी?

अगला लेख