बाबा रामदेव पर 11 लाख का जुर्माना

Webdunia
बुधवार, 14 दिसंबर 2016 (16:09 IST)
देहरादून। हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के ‘गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन’ के मामले में 11 लाख रपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा।



खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने अगस्त 2012 में दिव्य योग मंदिर के पतंजलि स्टोर पर छापा मारकर कच्ची घानी सरसों तेल, नमक, बेसन, शहद और पाइनएप्पल जेम के चार-चार सैंपल भरे थे। प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहने के बाद दर्ज कराया गया था।

अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं और होता है।

रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2012 में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में इस संबंध में वाद दायर किया गया। न्यायालय ने सरसों के तेल की मिस ब्रांडिंग पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, पाइन एप्पल जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख यानी कुल 11 लाख का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की अदाएगी न करने पर इसकी भूराजस्व से इसकी वसूली की जाएगी। न्यायालय आदेश में कहा कि इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनी तीस दिन के भीतर इस मामले में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा। (एजेंसी) 
Show comments

जरूर पढ़ें

सरकार से क्या चाहते हैं लोग? कर की दरें कम हों या छूट की सीमा बढ़े

Vision IAS पर सिविल सेवा परीक्षा के भ्रामक विज्ञापन के चलते 3 लाख का जुर्माना

हिंदुओं के नाम से लिया था होटलों का लाइसेंस, चला रहे थे मुस्लिम, GSRTC ने की कार्रवाई

भारत प्रत्यर्पित होगा मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

CBI ने देश भर में 350 करोड़ के क्रिप्टो पोंजी घोटाले का किया भंडाफोड़

सभी देखें

नवीनतम

Maharashtra : ठाणे में ऑनलाइन नौकरी के नाम पर 54.9 लाख रुपए की ठगी

क्यों पीथमपुर में ही जलेगा यूनियन कार्बाइड का कचरा, किस प्रक्रिया से होगा नष्ट, वेबदुनिया के सवाल पर क्या बोले संभागायुक्त दीपक सिंह

मुंबई में स्कूल को मिली बम की धमकी, जांच में निकली अफवाह

Rakhi Birla : राखी बिड़लान की प्रोफाइल, मंगोलपुरी से लगाई हैट्रिक, अब मादीपुर का मैदान AAP डिप्टी स्पीकर के लिए कितना मुश्किल

Waqf Amendment Bill : वक्फ समिति ने राजग के सभी संशोधन किए स्वीकार, विपक्ष के सुझावों को किया खारिज

अगला लेख