पचास करोड़ से ज्यादा के ऋण के लिए देना होगा पासपोर्ट का विवरण

Webdunia
शनिवार, 10 मार्च 2018 (19:41 IST)
नई दिल्ली। करोड़ों रुपए का ऋण लेकर विदेश भागने के मामलों के मद्देनजर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने के लिए अब पासपोर्ट का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है।


बैंकों को मोटा चूना लगाकर देश छोड़कर जाने वाले कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी तथा कुछ अन्य के मामलों को देखते हुए सरकार ने ये उपाय किए हैं ताकि ऋण लेने वाले को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकें।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने ऋण के मामले में 45 दिन के भीतर ऋण धारक को बैंक में पासपोर्ट का विवरण देना होगा। कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के मद्देनजर ऋण आवेदन पत्रों में उपयुक्त संशोधन भी किए जाएंगे। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Operation Sindoor के दौरान POK पर कब्जा क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी से किसने किया यह सवाल

कर्नाटक में 18 भाजपा विधायकों का निलंबन हुआ रद्द, विधानसभा अध्यक्ष खादर ने दी यह नसीहत

हिंदू मजबूत होंगे तभी दुनिया में... RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा

भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पछाड़ा, प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी

पहलगाम हमले पर भाजपा सांसद जांगड़ा के बयान पर बवाल, क्या है कांग्रेस की मोदी से मांग

सभी देखें

नवीनतम

नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल हुए CM नीतीश, तेजस्वी यादव ने किया ऐसा कटाक्ष

इसराइल ने गाजा पर फिर किए हमले, बच्चों समेत 38 लोगों की मौत

UP : कंटेनर से टकराई बेकाबू कार, 4 लोगों की मौत

अमृतसर में अकाली दल के पार्षद की गोली मारकर हत्या, मिल रहे थे धमकीभरे कॉल, 3 हमलावर पहचाने गए

Operation Sindoor के दौरान POK पर कब्जा क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी से किसने किया यह सवाल

अगला लेख