सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, RTI के दायरे में रहेगा CJI का दफ्तर

Webdunia
बुधवार, 13 नवंबर 2019 (14:57 IST)
नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर (CJI office) एक पब्लिक अथॉरिटी है जो कि पारदर्शिता कानून और सूचना का अधिकार कानून (RTI) के दायरे में आता है। हालांकि इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
 
ALSO READ: कर्नाटक : 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनाव लड़ने की अनुमति
 
CJI रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने बीते 4 अप्रैल को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
 
इस संविधान पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई के साथ जस्टिस एनवी रमन्ना, डीवाई चंद्रचूड़, दीपक गुप्ता एवं संजीव खन्ना भी शामिल हैं। पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि कोई भी अपारदर्शी प्रणाली नहीं चाहता है, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं कर सकते हैं।

2010 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया : प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और शीर्ष अदालत के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की तीन अपील खारिज कर दी।
 
हथियार की तरह न हो इस्तेमाल : पीठ ने आगाह किया कि सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल निगरानी रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता और पारदर्शिता के मसले पर विचार करते समय न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों के नामों की सिफारिशों की सिर्फ जानकारी दी जा सकती है और इसके कारणों की नहीं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख