नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ याचिका की सुनवाई से आज खुद को अलग कर लिया।
भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राव की नियुक्ति के खिलाफ याचिका की सुनवाई जैसे ही मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष शुरू हुई न्यायमूर्ति गोगोई ने खुद को इससे अलग करने की घोषणा की।
न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि वे सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति संबंधी चयन समिति के सदस्य हैं, इसलिए वे खुद को इस मामले से अलग करते हैं। उन्होंने कहा कि अब संबंधित याचिका की सुनवाई 24 जनवरी को नई पीठ करेगी। गौरतलब है कि श्री राव को सीबीआई को अंतरिम निदेशक नियुक्त किये जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी है। (वार्ता)