AAP नेता संजय सिंह को किन शर्तों पर मिली जमानत?
दिल्ली NCR से बाहर नहीं जा सकेंगे संजय सिंह, शेयर करना होगी लोकेशन
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को बुधवार को निर्देश दिया कि वह आबकारी घोटाला मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को प्रभावित न करें।
सुप्रीम कोर्ट से सिंह को मंगलवार को जमानत मिलने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले ये निर्देश दिए।
जज ने सिंह को पासपोर्ट जमा कराने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से बाहर जाने से पहले अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपने फोन की लोकेशन हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया।
सिंह के वकील ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि नेता की पत्नी इस मामले में आरोपी की जमानतदार होंगी। न्यायाधीश ने आरोपी को 2 लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अनशन करेंगे AAP नेता : आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के नेता सात अप्रैल को जंतर-मंतर पर अनशन करेंगे।
केजरीवाल नीत सरकार में कैबिनेट मंत्री राय ने प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी के खिलाफ देशव्यापी अनशन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, तो आप गिरफ्तारी के खिलाफ 7 अप्रैल को अनशन कर सकते हैं। आप कहीं भी, घर पर, अपने शहर में सामूहिक अनशन कर सकते हैं। राय ने कहा कि आप को खत्म करने के उद्देश्य से" पार्टी के शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार किया गया है।
Edited by : Nrapendra Gupta