Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

उपभोक्ता आयोग का आदेश, घर खरीदार को यूनिटेक लौटाए 64.5 लाख रुपए

हमें फॉलो करें उपभोक्ता आयोग का आदेश, घर खरीदार को यूनिटेक लौटाए 64.5 लाख रुपए
, मंगलवार, 26 नवंबर 2019 (09:16 IST)
नई दिल्ली। शीर्ष उपभोक्ता मंच ने ग्राहक को फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के मामले में रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसको 64.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इसके लिए उसे 3 महीने का समय दिया गया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने यूनिटेक को घर खरीदार प्रदीप कुमार को मूल राशि पर उसके भुगतान की तिथियों से 10 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। आयोग के सदस्य वीके जैन ने कहा, यूनिटेक शिकायतकर्ता को पूरी मूल राशि 10 प्रतिशत के सालाना ब्याज के साथ लौटाए।

यह ब्याज हर भुगतान की तारीख से लौटाए जाने की तारीख तक देना है। आयोग ने यूनिटेक को कानूनी खर्च के रूप में कुमार को 25000 रुपए देने का भी कहा है। कुमार ने गुड़गांव में यूनिटेक की परियोजना 'इवेय टैरेसेस' में फ्लैट बुक किया था। कंपनी ने 42 महीने में फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया था। कुमार का आरोप है कि कंपनी को राशि का भुगतान करने के बावजूद भी उसने कब्जा नहीं दिया।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

न्यूजर्सी के गवर्नर ने की सिख समुदाय की प्रशंसा