बलात्कार मामले में दाती महाराज को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Webdunia
बुधवार, 14 नवंबर 2018 (12:28 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वयंभू प्रवचनकर्ता दाती महाराज की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।


इस याचिका में अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने तीन अक्टूबर के अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया।

अदालत ने तीन अक्टूबर को एक महिला के आवेदन पर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी थी। महिला ने दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि जिस तरह से पुलिस ने जांच की वह जांच पर संदेह पैदा करता है।

सम्बंधित जानकारी

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

Naxal Encounter: कौन था बेहद खौफनाक नक्‍सली बसवराजू जिस पर था डेढ़ करोड़ का इनाम?

ज्‍योति मल्‍होत्रा ने व्‍हाट्सऐप चैट में हसन अली से कही दिल की बात- कहा, पाकिस्‍तान में मेरी शादी करा दो प्‍लीज

भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ी, खुश हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

Operation Sindoor में अग्निवीरों ने भी किए थे दुश्मनों के दांत खट्टे

Gujarat में Coronavirus के 15 नए मामले सामने आए

60 मिनट चला ऑपरेशन, पित्ताशय से निकलीं 8125 पथरियां, गिनने में लगे 6 घंटे

राहुल गांधी का X पोस्ट- मोदीजी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, पूछे 3 सवाल

Accenture भारत में 15000 कर्मचारियों को करेगी प्रमोट, यह IT कंपनी दुनियाभर में चला रही अभियान

अगला लेख