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रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला, अदालत में अब सिर्फ वकील ही सफेद कमीज और काली पैंट पहनकर आ सकेंगे

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 16 जुलाई 2025 (12:01 IST)
Decision of Rohini Court Bar Association: रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन (Rohini Court Bar Association) ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि क्लर्क, वादी और आम जनता जिला अदालत परिसर में सफेद कमीज और काली पैंट (white shirt and black pants) पहनकर नहीं आ सकते। यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिनमें कहा गया था कि कुछ दलाल खुद को वकील या वकीलों के क्लर्क बताकर लोगों को धोखा दे रहे हैं।ALSO READ: वर्चुअल सुनवाई में वकील पी रहा था बीयर, गुस्साए जज साहब ने लिया एक्शन
 
अधिकृत पहचान पत्र (आईडी) प्राप्त करना अनिवार्य : बार एसोसिएशन ने 15 जुलाई के नोटिस में कहा कि यह सूचित किया जाता है कि कोई भी क्लर्क, वादी या आम व्यक्ति अदालत परिसर में सफेद कमीज और काली पैंट पहनकर नहीं आ सकता। नोटिस में कहा गया है कि यह ड्रेस केवल वकीलों या अधिवक्ताओं के लिए है ताकि उनकी पेशेवर पहचान और विधिक समुदाय की गरिमा बनी रहे। इससे पहले बार एसोसिएशन ने वादियों के साथ धोखाधड़ी रोकने के लिए अधिवक्ताओं के क्लर्कों के लिए अधिकृत पहचान पत्र (आईडी) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था।ALSO READ: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बम की धमकी, वकीलों से खाली कराया परिसर
 
पहले के नोटिस में कहा गया था कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति को बार के कई सदस्यों, आम लोगों और वादियों से मिली कई शिकायतों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि कुछ दलाल खुद को गलत तरीके से अधिवक्ता या अधिवक्ताओं के क्लर्क के रूप में पेश कर रहे हैं। ये लोग भोलेभाले वादियों को गुमराह कर ठग रहे हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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