सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं

Webdunia
गुरुवार, 22 अगस्त 2019 (12:34 IST)
उच्‍चतम न्‍यायालय ने दुष्‍कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाया। न्‍यायालय ने कहा कि भविष्य में शादी को लेकर आश्वस्त नहीं होने की स्थिति में यदि महिला लंबे समय तक अगर पुरुष के साथ शारीरिक संबंधों में रहती है तो ऐसे में वह उस पुरुष पर शादी का झूठा वादा करने की आड़ में धोखा देने का आरोप नहीं लगा सकती। न्‍यायालय ने कहा कि आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को माना जाएगा कि उनके बीच रिश्ता है।

खबरों के मुताबिक, उच्‍चतम न्‍यायालय में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने सेल्स टैक्स की असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट पर दोखा देने और दुष्‍कर्म के आरोपों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

महिला और पुरुष पिछले 6 साल से संबंधों में थे, इस दौरान कई मौकों पर वो एक साथ रहे, जो ये साबित करता है कि वो आपसी सहमति से इस रिश्ते में थे। लेकिन महिला कमिश्नर ने पुरुष पर आरोप लगाए कि वह उस व्यक्ति को साल 1998 से जानती है, जिसने 2008 में शादी का वादा करते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाएं।

हालांकि लड़की का दूसरी जाति से होने से चलते साल 2014 में लड़के ने शादी को लेकर परेशानी जाहिर की थी, लेकिन इसके बाद भी वो एक रिश्ते में रहे। 2016 में पुरुष ने महिला को अन्य महिला के साथ सगाई करने की जानकारी दी, जिसके बाद महिला कमिश्नर ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने एफआईआर का बीरीकी से अध्ययन करने के बाद कहा कि 2008 में किया गया शादी का वादा 2016 में पूरा नहीं किया जा सका। सिर्फ इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि शादी का वादा महज शारीरिक संबंध बनाने के लिए था। न्‍यायालय ने कहा, गलत मंशा से किए गए झूठे वादे और ऐसा वादा जो भरोसे के साथ दिया गया पर, पूरा न किया जा सका हो, में अंतर है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

सर्वे में बड़ा खुलासा, 82 फीसदी दिव्यांगों का बीमा नहीं, 42% आयुष्मान योजना से अनभिज्ञ

नीतीश कुमार ने किया वादा, भाजपा से फिर कभी नहीं तोड़ेंगे नाता

म्यांमार में मुश्किलें कम नहीं, भूकंप की त्रासदी से उबरने का संघर्ष, विद्रोहियों से भी जंग

संघ मुख्यालय पहुंचने वाले दूसरे पीएम बने मोदी, क्यों खास है यह दौरा?

म्यांमार की मदद के लिए भारत ने चलाया 'ऑपरेशन ब्रह्मा', जानिए क्या-क्या भेजा

सभी देखें

नवीनतम

1 अप्रैल की रात से बैंकिंग से लेकर यूपीआई तक बदल रहे हैं ये नियम

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू, जीरो कार्बन उत्सर्जन के अलावा जानें क्या है खासियत

मुख्यमंत्री यादव ने स्टेट हैंगर भोपाल पर गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल का किया स्वागत

क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लेंगे राजनीति से संन्यास? संजय राउत के बयान ने बढ़ाई सियासी गर्मी

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मरीजों से मिले

अगला लेख