हाईकोर्ट ने कहा- केजरीवाल को कठघरे में आने दीजिए..

Webdunia
गुरुवार, 18 मई 2017 (17:35 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा जिरह के दौरान केंद्रीय मंत्री जेटली के खिलाफ की गई टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया।
 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि अगर ऐसी टिप्पणियां केजरीवाल के निर्देश पर की गईं हैं तो उन्हें ‘पहले कठघरे में आना चाहिए और जेटली से जिरह से पहले अपने आरोप लगाने चाहिए। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि अगर ऐसे आरोप प्रतिवादी संख्या एक (केजरीवाल) के निर्देश पर लगाए गए हैं तो वादी (जेटली) से जिरह जारी रखने का कोई तुक नहीं है। प्रतिवादी एक को आरोप लगाने दीजिए। उन्हें कठघरे में आने दीजिए। 
 
जेटली के वकील राजीव नायर और संदीप सेठी ने अदालत के समक्ष मुद्दे को उठाया था और कहा था कि वे केजरीवाल की ओर से इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि टिप्पणियां उनके निर्देश पर की गईं थी अथवा जेठमलानी ने अपनी ओर से ही टिप्पणियां की थीं।
 
गौरतलब है कि जेटली ने केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मामला दाखिल किया है। कल जेठमलानी ने संयुक्त रजिस्ट्रार दीपाली शर्मा के सामने जेटली के खिलाफ उस वक्त टिप्पणियां की थी जब उनसे जिरह चल रही थीं। (भाषा) 
Show comments

Monsoon 2024 : केरल कब तक पहुंचेगा मानसून, IMD ने बताई तारीख

SBI ने FD पर बढ़ाई ब्याज दर, जानिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की

राहुल-अखिलेश को लेकर CM योगी का दावा, बोले- जीते तो मिलकर लूटेंगे और हारे तो फिर टूटेंगे

शोध में खुलासा, पिछले 30 वर्षों में लू से सर्वाधिक मौतें भारत में हुईं

300 सीटें जीतने पर अयोध्या में राम मंदिर बना, 400 सीटों पर मथुरा में बनेगा कृष्ण मंदिर

5 लाख के इनामी भगोड़े अपराधी को NIA ने किया गिरफ्तार

कृष्ण जन्मभूमि मामले में गुरुवार को भी होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी यह दलील...

Monsoon 2024 : केरल कब तक पहुंचेगा मानसून, IMD ने बताई तारीख

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार

Krishi Startup : 9 साल में 7000 से ज्‍यादा हुई कृषि स्टार्टअप की संख्या, FAIFA रिपोर्ट में हुआ खुलासा

अगला लेख