दिल्ली हाईकोर्ट ने दी आप पार्षद को जमानत, दंगे भड़काने का है आरोप

Webdunia
बुधवार, 12 जुलाई 2023 (12:44 IST)
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े 5 मामलों में बुधवार को जमानत दी। संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों तथा इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं। इनमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और करीब 700 लोग घायल हुए थे।
 
दंगे से जुड़े मामलों में हुसैन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने बुधवार को कहा कि सभी पांचों प्राथमिकियों में शर्त के साथ जमानत दी जाती है। पूर्व पार्षद के खिलाफ मामले फरवरी 2020 में हिंसा के दौरान कथित दंगे से जुड़े हैं।
 
ये मामले हुसैन के घर की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव करने, पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने से 2 लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास तथा शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित भी हैं। हुसैन के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने का भी मामला चल रहा है। ताहिर पर कार्यकर्ता शरजील इमाम और उमर खालिद के साथ दंगों की बड़ी साजिश रचने का भी आरोप है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भारत कोई धर्मशाला नहीं, लोकसभा में बोले अमित शाह, इमिग्रेशन बिल 2025 पास

रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, सब पर लगेगी लगाम, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया प्लान

Ranya Rao को तीसरी बार झटका, जमानत याचिका नामंजूर, जानिए Gold smuggling case में अब तक क्या-क्या हुआ

Hurun Global rich List : 284 अरबपतियों के पास भारत की GDP का एक तिहाई हिस्सा, मुकेश अंबानी एशिया में सबसे अमीर

क्‍या है सत्‍ता जिहाद जिसे लेकर उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना?

सभी देखें

नवीनतम

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर, 3 पुलिसकर्मी शहीद

LIVE: कठुआ मुठभेड़ में 3 कांस्टेबल बलिदान, 3 आतंकी ढेर

ड्रग सेंसस कराने की जरूरत क्यों पड़ी पंजाब सरकार को?

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर SC में सुनवाई आज, 6 बार एसोसिएशन ने की CJI से मुलाकात

अगले साल बंगाल में कमल खिलेगा, घुसपैठ बंद होगी : अमित शाह

अगला लेख