दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 33 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति

Webdunia
मंगलवार, 6 दिसंबर 2022 (11:54 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गर्भवती महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को उसे 33 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में मां का फैसला ही सर्वोपरि होगा।
 
हाई कोर्ट ने सोमवार को LNJP अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने और कुछ अन्य डॉक्टरों की राय सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मेडिकल बोर्ड ने निगेटिव रिपोर्ट दी जिसमें गर्भपात से इनकार किया गया।
 
याचिकाकर्ता महिला ने अपने 33 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि गर्भधारण के बाद से याचिकाकर्ता ने कई अल्ट्रासाउंड कराए।
 
अधिवक्ता अनीश मधुकर ने अदालत से कहा था कि मस्तिष्क विकृति की पहचान की गई है। प्रसव के बाद बच्चा सामान्य बच्चा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने गर्भपात से इनकार नहीं किया, उन्होंने केवल अदालत से आदेश मांगा।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

राष्ट्रपति पुतिन पर भड़के जेलेंस्की, रूस को लेकर कह दी बड़ी बात, अब क्या होगा Putin का रुख

Salman Khurshid : कांग्रेस नेताओं के बर्ताव से क्यों दुखी हुए सलमान खुर्शीद, कह दी चुभने वाली बात

Coronavirus Alert : पश्चिम बंगाल में कोरोनावायरस की भयानक स्थिति, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ‘अगली कोविड महामारी’ अभी खत्म नहीं हुई

Pakistan में आने वाली है प्रलयकारी मुसीबत, IRSA के डरावने आंकड़ों से आतंकिस्तान में मचा हाहाकार

एलन मस्क के पिता अयोध्या में रामलला के दर्शन करने क्यों आए, बोलेंगे जय श्रीराम

सभी देखें

नवीनतम

मेघालय में लापता हुए इंदौर के पर्यटक का शव खाई में मिला, पत्नी की तलाश जारी

अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा? हिमंता बिसवा सरमा ने दिया जवाब

Weather Update : मुंबई में रूका मानसून, पूर्वोत्तर के 6 राज्य बाढ़ से बेहाल

​Waqf Umeed Portal : वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार का एक और बड़ा फैसला, 6 जून को लॉन्च करेगी पोर्टल 'उम्मीद', प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी

1 करोड़ कैश, 3.5 KG सोना, IRS ऑफिसर के ठिकानों पर CBI का सर्च ऑपरेशन

अगला लेख