दिल्ली हाई कोर्ट की सार्वजनिक संपत्ति को लेकर DUSU को सलाह

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024 (17:48 IST)
Delhi High Court's decision: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के उम्मीदवारों को भविष्य में किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने का वचन देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव प्रचार के दौरान पैदा हुई गंदगी को साफ करने के लिए उन्हें और समय भी प्रदान किया।ALSO READ: उच्च न्यायालयों में 62 हजार केस लंबित, 30 साल से ज्‍यादा पुराने हैं मामले
 
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने उन छात्रों को निर्देश दिया जिन्होंने 'पश्चाताप' व्यक्त किया था कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के परिसरों और अन्य क्षेत्रों से पोस्टर एवं होर्डिंग्स हटाने के लिए हलफनामा और तस्वीरें दाखिल करें।ALSO READ: आबकारी नीति मामला : न्यायालय ने केजरीवाल की याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा
 
उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे फोटोग्राफ के साथ हलफनामा दाखिल करें जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि उन्होंने सभी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर और भित्तिचित्र हटा दिए हैं तथा डीयू के उत्तर और दक्षिण दोनों परिसरों के सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठाए हैं। उन्हें भविष्य में यह वचन भी देना होगा कि वे किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को विकृत या क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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