दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, स्कूलों को गरीब बच्चों को देना होगा इंटरनेट कनेक्शन और गैजेट्स

Webdunia
शुक्रवार, 18 सितम्बर 2020 (13:00 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी वित्तपोषण रहित निजी स्कूलों को कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को इंटरनेट कनेक्शन, गैजेट्स देने का आदेश दिया।
 
हाईकोर्ट ने केन्द्रीय विद्यालय जैसे स्कूलों को भी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को इंटरनेट और गैजेट्स मुहैया कराने का निर्देश दिया।
 
उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी वित्तपोषण रहित निजी स्कूल गरीब बच्चों को इंटरनेट और गैजेट्स मुहैया कराने के बाद राज्य से व्यय की प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) की मांग कर सकते हैं। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

चीन की यह परियोजना भारत के लिए है 'वाटर बम', अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने चेताया

nimisha priya : कैसे बचेगी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान, क्या होती है ब्लड मनी, किन हालातों में रुक सकती है फांसी

Donald Trump को Nobel Prize दिलाने के लिए उतावले क्यों हैं पाकिस्तान और इजराइल, क्या हैं नियम, कौन कर रहा है विरोध, कब-कब रहे हैं विवादित

बैकफुट पर CM रेखा गुप्ता, सरकारी आवास की मरम्मत का ठेका रद्द, जानिए कितने में हुआ था ठेका

Video : रिटायर होने के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी कार्यकर्ताओं के सामने किया प्लान का खुलासा

सभी देखें

नवीनतम

JNU में रिटायरमेंट पर क्या बोले उपराष्‍ट्रपति धनखड़?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब तक कितने देशों से मिले सम्मान

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आरोप तय, दिए थे देखते ही गोली मारने के आदेश

हिन्दी विवाद के बीच क्या बोले अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू

स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में सीएम फडणवीस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

अगला लेख