धनबाद जज हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्‍य सचिव और DGP से मांगी रिपोर्ट

Webdunia
शुक्रवार, 30 जुलाई 2021 (12:51 IST)
मुख्‍य बिन्दु-
नई दिल्ली। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्‍य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक सप्ताह के भीतर इस मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने देश में जजों पर हमलों पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि कोर्ट के बाहर और अंदर कई घटनाएं हुई हैं। हालांकि सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय न्यायाधीश की कथित हत्या की जांच की निगरानी करता रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी होगी। साथ ही अगले हफ्ते राज्य के महाधिवक्ता को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह देश भर में न्यायिक अधिकारियों और विधि समुदाय के लोगों पर हमलों पर संज्ञान ले रहा है। इस संबंध में सभी राज्यों को नोटिस जारी किए गए हैं। 
 
अदालत ने कहा कि जज उत्तम आनंद की हत्या हमारे कमजोर पड़ रहे पुलिसिया तंत्र को उजागर कर रही है। अपराधी पुलिस की कमियों का फायदा उठाकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

15000 रुपए खाते में डालेगी मोदी सरकार, कैबिनेट के बड़े फैसले, जानिए क्या है ELI स्कीम और किसे मिलेगा फायदा

सब्सिडी बंद की तो मस्क को अफ्रीका लौटना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी

बुरारी मौतें: 7 साल बाद चूंडावत परिवार के बारे में अब भी लोगों में है जिज्ञासा

कौन हैं महाराष्ट्र भाजपा के नए अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, क्या होंगी उनके लिए चुनौतियां

नारायण मूर्ति से उलट इंफोसिस, कंपनी कर्मचारियों को भेज रही है 9.15 घंटे से ज्यादा काम करने पर हेल्थ अलर्ट

सभी देखें

नवीनतम

Petrol Diesel Prices: 2 जुलाई के लिए पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जारी, टंकी भरवाने के पहले जानें नई कीमतें

बम-बम भोले के नारों के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू, जम्मू से पहला जत्था रवाना

पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना, ब्रिक्स को लेकर क्या बोले?

Weather Update: हिमाचल में 11 जगह बादल फटने से तबाही, 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट

बाइक टैक्सी को केंद्र सरकार की हरी झंडी, लेना होगी राज्य सरकार की भी मंजूरी

अगला लेख