दिल्ली में कड़ी शर्तों के साथ सिर्फ 50 प्रतिशत तक की मौजूदगी में दुर्गापूजा और दशहरे की अनुमति

Webdunia
सोमवार, 12 अक्टूबर 2020 (09:26 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कड़ी शर्तों के साथ रामलीला आयोजन और दुर्गा पूजा मनाने के लिए पंडाल लगाने की अनुमति दे दी। दिल्ली सरकार की तरफ से देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

डीडीएमए ने त्योहारों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर बताया कि दुर्गा पूजा और रामलीला की अनुमति दी गई है किंतु मेला, झूला और खानपान के स्टॉल नहीं लगेंगे। एसओपी के अनुसार जिलाधिकारी और उपायुक्त संयुक्त निरीक्षण के बाद पूजा, पंडाल और रामलीला के लिए स्वीकृति देंगे।
ALSO READ: नवदुर्गा 2020 : नौ दिनों की नौ देवी के 9 रूपों के 9 रहस्य
मानकों के तहत आयोजकों को पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करानी होगी। मास्क के बिना आने की इजाजत नहीं होगी और सामाजिक दूरी का पालन आवश्यक करना होगा। इसके अलावा दर्शकों और श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए अलग-अलग दरवाजों की व्यवस्था करनी होगी। 
 
आयोजन के दौरान लोगों की संख्या के लिए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की 30 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के आदेश में बंद जगह पर कुल क्षमता की 50 प्रतिशत तक मौजूदगी और खुले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पूजा पंडाल अथवा त्योहार के लिए हुए आयोजन में किसी व्यक्ति को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी और न ही कोई जमीन पर बैठेगा।
 
सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ सिर्फ कुर्सी पर बैठने की इजाजत होगी। इसके लिए भी कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना जरुरी होगा। आयोजकों को अस्थाई टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था भी करनी होगी। दिल्ली सरकार के औपचारिक आदेश में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी आयोजन के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली व प्रदर्शनी जुलूस की इजाजत नहीं होगी। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख