Voter ID से लिंक होगा Aadhar card, Election Commission का बड़ा फैसला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मंगलवार, 18 मार्च 2025 (20:44 IST)
ECI decides to link Voter ID with Aadhaar to tackle duplication issue  : चुनाव आयोग (Election Commission) ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों (Voter ID) को आधार कार्ड (Aadhar card) से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उसने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए यूआईडीएआई और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा।
 
चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव (कानून मंत्रालय में), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के साथ बैठक की।
 
सरकार ने अप्रैल 2023 में एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि आधार के विवरणों को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ने का काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने बताया कि यह कार्य ‘प्रक्रिया संचालित’ है और प्रस्तावित कार्य के लिए कोई लक्ष्य या समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।
 
सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो लोग अपने आधार विवरण को मतदाता सूची से नहीं जोड़ेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मताधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, जबकि आधार केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।
ALSO READ: क्या 9000 होगी EPFO पेंशन? 20 मई को देशभर में सड़कों पर उतरेंगे श्रमिक संगठन
इसमें कहा गया है कि इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ने का काम केवल संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (2023) के अनुरूप किया जाएगा।’’
 
बयान में कहा गया कि तदनुसार, यूआईडीएआई और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श ‘‘शीघ्र ही शुरू होने वाला है’’। कानून मतदाता सूचियों को स्वैच्छिक रूप से आधार से जोड़ने की अनुमति देता है।
ALSO READ: Russia-Ukraine war : वोलोदिमीर जेलेंस्की के भरोसे को डोनाल्ड ट्रंप देंगे बड़ा झटका, पुतिन ने रखी शर्त, क्या हो पाएगा रूस-यूक्रेन युद्धविराम
चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी मौजूदा या भावी मतदाता से स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या की मांग कर सकते हैं। इनपुट भाषा Edited by : Sudhir Sharma

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कंगाली की कगार पर Pakistan, नहीं कर पाएगा भारत का मुकाबला, 10 Points से समझिए

Cobra के साथ नागिन गीत पर बारात में जानलेवा डांस, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

एजाज खान के शो housearrest ने पार की अश्लीलता की हद, सोशल मीडिया पर उठी बैन की मांग

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आया अमेरिका से फोन, पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर कही बड़ी बात

मोदी का मास्टरप्लान: पाकिस्तान का 'एंडगेम' तैयार, क्या टुकड़े-टुकड़े होगा पड़ोसी मुल्क?

सभी देखें

नवीनतम

LoC पर भूमिगत बंकरों में लग रही हैं कक्षाएं, हमले से बचने के गुर भी सीख रहे हैं विद्यार्थी

Maharashtra : किराए पर कार रैकेट का भंडाफोड़, योजना से 1375 निवेशकों को ठगा, 246 वाहन बरामद

बाबर आजम रिजवान और शाहीन अफरीदी के इंस्टा अकाउंट भारत में बंद

मौसम की मार, 19 सालों में भारत में 35000 लोगों की हुई मौत

दिल्ली की CM रेखा गुप्‍ता ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोलीं- आज की बारिश व्यवस्था के लिए चेतावनी, पिछली सरकार विकास में रही पीछे

अगला लेख