नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले रोडशो, पद यात्राओं, साइकल, मोटरसाइकल और वाहन रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा दिया है, लेकिन सार्वजनिक सभाओं के आयोजन के प्रतिबंधों में कुछ अतिरिक्त ढील दे दी है।
रविवार को आयोग ने कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद सभागारों की 50 प्रतिशत क्षमता और खुले मैदान की 30 प्रतिशत क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे।
इसके अलावा, घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। प्रचार पर रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। आयोग ने पांच फरवरी को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ चुनावी राज्यों में कोविड के हालात को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी।
चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों ने कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के मामलों और पॉजिटिविटी दर में आ रही लगातार गिरावट को देखते हुए सुझाव दिया था कि चुनाव प्रचार के लिए कुछ छूट दी जा सकती है। इसी के मद्देनजर प्रत्यक्ष सार्वजनिक सभाओं के नियमों में कुछ अतिरिक्त ढील देने का निर्णय लिया गया है।
इससे पहले आयोग ने 15 जनवरी, 22 जनवरी और 31 जनवरी को प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार सभाओं को कुछ नियमों के साथ एक सीमा तक छूट दी थी। देश के पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है।(वार्ता)