नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेन्द्र पाठक ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई जारी थी। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम (NDMC) के बुलडोजर शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण हटाते देखे गए। हालांकि अब निगम कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के पास अदालत के आदेश की कॉपी पहुंच चुकी है।
बताया जा रहा है कि बुलडोजर से दंगे वाली जगह मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इस बीच, माकपा नेता वृंदा करात कार्रवाई स्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है।
उल्लेखनीय है कि अवैध निर्माण हटाने के लिए दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद NDMC ने बड़ा कदम उठाते हुए अवैध निर्माण हटाने के लिए 9 बुलडोजर भेजे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जमात उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। शीर्ष अदालत में गुरुवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। NDMC के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि NDMC ने कार्रवाई रोक दी है। उन्होंने कहा कि अदालत का जो भी आदेश होगा, मानेंगे।