झारखंड। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने राजद मुखिया लालू को मंगलवार को दोषी ठहराया है।
रांची की विशेष अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू को दोषी ठहराया है। जिस समय अदालत ने लालू यादव को दोषी ठहराया, वे स्वयं अदालत में मौजूद थे। लालू यादव इस समय जमानत पर जेल से बाहर हैं।
चारा घोटाला के चार मामलों में पहले ही लालू प्रसाद यादव समेत अन्य लोगों को सजा सुना दी गई है। पांचों मामलों में एक ही गवाह और डॉक्यूमेंट्स हैं और उसी के आधार पर चार मामलों में अलग-अलग पीरियड की सजा सुनाई गई है।
राजद सुप्रीमो को चारा घोटाला मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है और कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत मिल गई है।
क्या है डोरंडा मामला : चारा घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। 1996 में दर्ज हुए इस मामले में 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है तो वहीं 7 आरोपी सरकारी गवाह बन गए। 2 आरोपियों ने दोष स्वीकार किया, 6 आरोपी अब तक फरार हैं। 99 आरोपियों पर फैसला आना बाकी है।