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पूर्व प्रधानमंत्री का पोता बलात्कार मामले में दोषी, कोर्ट में रो पड़ा प्रज्वल, अब सजा का इंतजार

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बेंगलुरु , शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 (20:11 IST)
Prajwal Revanna convicted in rape case: कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद और जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को उसके खिलाफ दर्ज यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में शुक्रवार को दोषी करार दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट शनिवार को प्रज्वल की सजा का एलान करेंगे।
 
रो पड़ा प्रज्वल रेवन्ना : यह मामला 48 वर्षीय उस महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा में स्थित रेवन्ना परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। 2021 में उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रज्वल स्पष्ट रूप से घबराया हुआ दिखाई दिया और जब न्यायाधीश ने उसे दोषी करार दिया, तो वह कथित तौर पर रो पड़ा।
 
मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था। हालांकि, न्यायाधीश ने मोबाइल लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए फैसला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
 
कई धाराओं में थे मामले दर्ज : प्रज्वल पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (के) (किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होने पर उसके साथ बलात्कार करना), 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354सी (ताक-झांक), 506 (आपराधिक धमकी) और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66ई (गोपनीयता का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
 
यह पीड़िता की जीत : विशेष सरकारी अभियोजक अशोक नायक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से पूछताछ की और 180 दस्तावेज पेश किए। उन्होंने कहा कि मुख्य साक्ष्य पीड़िता का था, जो बहुत ही विश्वसनीय था...। नायक ने कहा कि यह पीड़िता की जीत है... मैं एसआईटी टीम को भी बधाई देता हूं, हमने न केवल मौखिक साक्ष्यों पर, बल्कि डिजिटल साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट पर भी भरोसा किया।
 
उन्होंने कहा कि बलात्कार के दौरान पीड़िता ने जो कपड़े पहन रखे थे, उसकी भी पहचान की गई और जांच अधिकारी (आईओ) तीन-चार साल बाद भी उन कपड़ों को बरामद करने में सफल रहे। इसके अलावा, डिजिटल साक्ष्य ने भी भूमिका निभाई, क्योंकि आरोपी ने खुद वीडियो रिकॉर्ड किया था।
 
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है प्रज्वल : अतिरिक्त विशेष सरकारी अभियोजक बीएन जगदीश ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करते हुए प्रज्वल को सभी आरोपों में दोषी ठहराया। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहा प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) संरक्षक एचडी देवेगौड़ा का पोता है। उसके खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। ये मामले तब सामने आए थे, जब प्रज्वल से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रसारित हुए थे।
 
एसआईटी ने होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में प्रज्वल को पिछले साल 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह जर्मनी से लौटे थे। प्रज्वल 2024 के लोकसभा चुनाव में हासन संसदीय क्षेत्र से हार गया था। बाद में जद (एस) ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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