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GST : जानें कब हो सकती है गिरफ्तारी...

सीए भारत नीमा
धारा 67 के अनुसार यदि जॉइंट कमिश्नर के पास ऐसा कोई कारण है, जिससे ऐसा लगता है कि बिक्री का कोई ट्रांजेक्शन छुपाया है या कोई स्टॉक छुपाया है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा लिया है। ऐसा लगता है कि GST लॉ का उल्लंघन करने में व्यापारी शामिल है, जिसमे ऐसा लगता है कि टैक्स चोरी हुई है तो वह किसी अधिकारी को आपके व्यापारिक संस्थान में निरीक्षण और जांच के लिए भेज सकते हैं। वेयरहाउस, गोडाउन या ट्रांसपोर्टर आदि को निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी को सभी जानकारी उपलब्ध कराना होगी। 
 
निरीक्षण के दौरान यदि अधिकारी को लगता है कि माल, बुक्स, दस्तावेज या फिर अन्य चीज जब्ती योग्य है तो निरीक्षण की कार्रवाई छापे में बदल सकती है। स्टॉक व अन्य दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं। यदि संबंधित अधिकारी को लगता है कि जब्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी देने से जांच में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो संबंधित व्यापारी को फोटोकॉपी दी जा सकती है। 
इन मामलों में हो सकती है गिरफ्तारी...
यदि उसमें टैक्स चोरी राशि 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 5 करोड़ से कम है तो जमानत मिल जाएगी लेकिन यह राशि 5 करोड़ के ऊपर है तो जमानत भी नहीं मिल पाएगी। यदि टैक्स एवेसन एक करोड़ से कम है तो गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। यदि टैक्स एवेसन 5 करोड़ से ज्यादा है तो संबंधित अधिकारी गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तारी का कारण बताएगा और उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। गिरफ्तारी जीएसटी कानून के तहत होगी। असिस्टेंट कमिश्नर को जमानत देने का भी अधिकार है। 
 
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