GST : जानें कब हो सकती है गिरफ्तारी...

सीए भारत नीमा
धारा 67 के अनुसार यदि जॉइंट कमिश्नर के पास ऐसा कोई कारण है, जिससे ऐसा लगता है कि बिक्री का कोई ट्रांजेक्शन छुपाया है या कोई स्टॉक छुपाया है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा लिया है। ऐसा लगता है कि GST लॉ का उल्लंघन करने में व्यापारी शामिल है, जिसमे ऐसा लगता है कि टैक्स चोरी हुई है तो वह किसी अधिकारी को आपके व्यापारिक संस्थान में निरीक्षण और जांच के लिए भेज सकते हैं। वेयरहाउस, गोडाउन या ट्रांसपोर्टर आदि को निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी को सभी जानकारी उपलब्ध कराना होगी। 
 
निरीक्षण के दौरान यदि अधिकारी को लगता है कि माल, बुक्स, दस्तावेज या फिर अन्य चीज जब्ती योग्य है तो निरीक्षण की कार्रवाई छापे में बदल सकती है। स्टॉक व अन्य दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं। यदि संबंधित अधिकारी को लगता है कि जब्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी देने से जांच में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो संबंधित व्यापारी को फोटोकॉपी दी जा सकती है। 
इन मामलों में हो सकती है गिरफ्तारी...
यदि उसमें टैक्स चोरी राशि 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 5 करोड़ से कम है तो जमानत मिल जाएगी लेकिन यह राशि 5 करोड़ के ऊपर है तो जमानत भी नहीं मिल पाएगी। यदि टैक्स एवेसन एक करोड़ से कम है तो गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। यदि टैक्स एवेसन 5 करोड़ से ज्यादा है तो संबंधित अधिकारी गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तारी का कारण बताएगा और उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। गिरफ्तारी जीएसटी कानून के तहत होगी। असिस्टेंट कमिश्नर को जमानत देने का भी अधिकार है। 
 
Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख