कार, आभूषण खरीदना हो सकता है सस्ता, महंगे सामान पर GST के लिए आयकर वसूली अलग

Webdunia
रविवार, 10 मार्च 2019 (20:56 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि जीएसटी देनदारी की गणना के समय स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) की राशि को उत्पाद के मूल्य से अलग रखा जाएगा। इससे महंगी कार और आभूषण खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
 
आयकर अधिनियम के तहत 10 लाख रुपए से ऊपर के वाहन, 5 लाख रुपए से अधिक के आभूषण और 2 लाख रुपए से ज्यादा का सोना-चांदी खरीदने पर स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) 1 प्रतिशत लगता है। अन्य चीजों की खरीद पर भी अलग-अलग दरों से टीसीएस लगता है।
 
सीबीआईसी ने परिपत्र में कहा कि वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) देयता की गणना करते समय टीसीएस राशि को माल के मूल्य से अलग रखा जाएगा। इससे पहले दिसंबर में बोर्ड ने कहा था कि आयकर अधिनियम के तहत जिन उत्पादों पर स्रोत पर कर वसूली लागू होती है, उन पर जीएसटी की गणना के दौरान टीसीएस राशि को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
 
विभिन्न हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से बातचीत के बाद सीबीआईसी ने फैसला किया है कि जीएसटी लगाने के उद्देश्य से माल का मूल्यांकन करने के समय टीसीएस राशि को अलग रखा जाएगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि टीसीएस माल पर कर नहीं है बल्कि विक्रेता की माल की बिक्री से होने वाली संभावित आय पर लगने वाला अंतरिम शुल्क है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, केन्द्र सरकार ने बढ़ाया डीए

नासिक कुंभ के नाम को लेकर अखाड़ों में मतभेद, जानिए कब शुरू होगा मेला

ATM से अतिरिक्त निकासी पर शुल्क बढ़ा, जानिए कब से लागू होंगे यह charges

यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पेशकश, NATO को दी चेतावनी

ईद पर मुंबई में विस्फोट और दंगों की चेतावनी, सुरक्षा बढ़ाई गई

सभी देखें

नवीनतम

मोहम्मद यूनुस ने तोड़ा शेख हसीना का सपना, भारत के मुकाबले चीन को क्यों तरजीह दे रहा है बांग्लादेश

Chhattisgarh : 17 नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने किया ढेर, 87 दिनों में 117 हार्डकोर Naxalites का सफाया

Infinix का नया सस्ता 5G स्मार्टफोन, फीचर्स मचा देंगे तहलका

रोज 5 घंटे मोबाइल पर बिता रहे भारतीय, मोबाइल का मायाजाल जकड़ रहा जिंदगी, ये रिपोर्ट कर रही अलर्ट

ATM से रुपए निकलना हुआ महंगा, जा‍न लीजिए RBI का नया नियम वरना पड़ेगा पछताना

अगला लेख