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जीएसटी : अगस्त और सितंबर के विलंब शुल्क माफ

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, मंगलवार, 24 अक्टूबर 2017 (17:15 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क के ठीक से काम नहीं करने की शिकायतों के बीच कारोबारियों को राहत देते हुए अगस्त और सितंबर महीने के रिटर्न जमा कराने में देरी पर लगने वाला विलंब शुल्क माफ करने का फैसला किया है। 
 
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को बताया करदाताओं को राहत देने के लिए अगस्त और सितंबर के जीएसटीआर-3बी भरने पर लगने वाला विलंब शुल्क माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले ही जमा कराए जा चुके विलंब शुल्क करदाताओं के बही खाते में वापस कर दिए जाएंगे।
 
इससे पहले सरकार ने जुलाई के लिए भी विलंब शुल्क माफ कर दिया था। हालांकि विलंब से किए गए भुगतान पर लगने वाला ब्याज माफ नहीं किया गया था। (वार्ता)

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