GST News in hindi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद् की बैठक में 8 साल बाद जीएसटी में बड़े बदलाव का एलान किया। यह बदलाव नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। 10 पाइंट्स में जानिए क्या होगा आम आदमी पर असर...
जीएसटी में 3 स्लैब : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी की दरों को लेकर बड़ा एलान किया। अब जीएसटी में सिर्फ 3 स्लैब छोड़े गए हैं। 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले कर ढांचों को खत्म कर दिया गया है, वहीं 5, 18 के स्लैब्स को बरकरार रखा गया है। 40 फीसदी का एक नया टैक्स ढांचा बनाया गया है।
इन वस्तुओं पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स : शैंपू, टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शेविंग क्रीम पर 22 सितंबर से 5 फीसदी टैक्स ही लगेगा। इन वस्तुओं पर अब तक 18 फीसदी टैक्स लगता था। बटर, घी, चीज, नमकीन, बर्तन, मार्बल ग्रेनाइट पर भी 5 फीसदी टैक्स लगेगा... इन पर फिलहाल 12 फीसदी टैक्स देना होता है।
कितना सस्ता होगा बीमा? : जीएसटी परिषद् ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया है। इन पर अभी 18 फीसदी टैक्स लगता था। इस फैसले से 18000 रुपए वाली प्रीमियम करी 3240 रुपए तक कम हो जाएगी।
सस्ती होगी कार और बाइक्स : जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक्स पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। डीजल और डीजल हाइब्रिड कार (1500 सीसी) पर भी 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। वहीं लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40 पर्सेंट टैक्स चुकाना होगा। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5 पर्सेंट के रेट से ही जीएसटी लगेगा।
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कपड़े भी सस्ते : 2500 रुपए के कम के कपड़ों और जूतों पर अब 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। इससे महंगे कपड़ों और जूतों पर 18 फीसदी कर लगेगा। अब तक कपड़ों पर 12 फीसदी टैक्स लगता था।
पूरा होगा घर का सपना : सीमेंट पर 28 फीसदी की बजाए 18 फीसदी टैक्स लगेगा। 10 फीसदी जीएसटी घटने से मकान बनाने की लागत कम होगी। इससे आम लोगों का घर बनाने का सपना पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
बाजार को मिलेगी राहत : जीएसटी की दरें कम होने से आम आदमी का खर्च कम होगा और उसकी बचत में इजाफा होगा। इससे बाजार में पैसे के साथ ही रौनक भी बढ़ेगी।
महंगा होगा यह सामान : 1200 सीसी से ऊपर की पेट्रोल और 1500 सीसी की डीजल कारों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। 350 सीसी से ऊपर की बाइक पर भी 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इस स्लैब में पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, एडेड शुगर वाले ड्रिंक्स और अन्य विलासिता वाली वस्तुएं भी शामिल की गई है।
edited by : Nrapendra Gupta