नई दिल्ली। वाराणसी मस्जिद का मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिककर्ता ने सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे।
अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि मस्जिद का विस्तृत सर्वे किया जाए। अर्थात उसके चप्पे-चप्पे और यहां तक कि तहखाने का भी सर्वे किया जाए।
इसके साथ ही अदालत ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उनके साथ 2 सहायक कमिश्नर रखने की बात कही है। विशाल और अजय प्रताप सिंह सहायक कमिश्नर होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अब मस्जिद के तहखाने का भी सर्वे किया जाएगा।