Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

जॉनसन एंड जॉनसन को बंबई हाईकोर्ट से मिली राहत, बेबी पाउडर बेचने की अनुमति

हमें फॉलो करें जॉनसन एंड जॉनसन को बंबई हाईकोर्ट से मिली राहत, बेबी पाउडर बेचने की अनुमति
, बुधवार, 11 जनवरी 2023 (14:48 IST)
मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को अपना बेबी पाउडर बनाने, उसका वितरण करने और बेचने की अनुमति दे दी। अदालत ने कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को सख्त बताते हुए उसे खारिज कर दिया।
 
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की पीठ ने कंपनी को बेबी पाउडर का उत्पादन करने, उसका वितरण करने तथा उसे बेचने की अनुमति दे दी।
 
पीठ ने कंपनी की राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने  15 सितंबर, 2022 को कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया था 20 सितंबर, 2022 को बेबी पाउडर के निर्माण और बिक्री को तुरंत रोकने का आदेश था।
 
अदालत ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक उत्पाद में इनका मामूली विचलन होने पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया को बंद करना उचित नहीं लगता।
 
अदालत ने आदेश में कहा कि कार्यकारी एक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या यह हमेशा अपरिहार्य है कि जब किसी उत्पाद का, (निर्धारित मानदंडों से) विचलन या गैर-अनुपालन का एक मामला हो, तो नियामक प्राधिकरण के पास एकमात्र विकल्प, उत्पादन करने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देना होता है?
 
पीठ ने कहा कि यह हमें सख्त प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कार्यकारी कार्रवाई में खामी अथवा अतार्किकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि एफडीए (राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन) ने याचिकाकर्ता कंपनी के किसी अन्य उत्पाद के लिए या किसी अन्य कंपनी के लिए इस तरह का कड़ा रुख अपनाया है।
 
उच्च न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया और कंपनी को बेबी पाउडर उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री की अनुमति दे दी। (भाषा)


Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हैरत में पड़े बाइडन, निजी कार्यालय में मिले कुछ गोपनीय दस्तावेज