इजाजत के बगैर सरकारी विज्ञापनों में नहीं होगी महिला की तस्वीर, High Court ने केंद्र सरकार और 4 राज्‍यों को भेजे नोटिस

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 17 मार्च 2025 (23:51 IST)
Case of a woman's picture in government advertisements : बंबई उच्च न्यायालय ने एक महिला की इजाजत के बगैर सरकारी विज्ञापनों में उसकी तस्वीर के अवैध इस्तेमाल को व्यावसायिक शोषण बताते हुए केंद्र और 4 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके गांव में रहने वाले जान-पहचान के एक फोटोग्राफर तुकाराम कार्वे ने उसकी तस्वीर ली तथा उसकी सहमति और जानकारी के बिना इसे वेबसाइट पर अपलोड  कर दी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों के अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कुछ निजी संस्थाओं द्वारा अपनी वेबसाइट, होर्डिंग व विज्ञापनों में अनधिकृत रूप से इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
 
न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने नम्रता अंकुश कवले की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र, चार राज्य सरकारों और अमेरिकी कंपनी शटरस्टॉक सहित सभी प्रतिवादियों से मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा।
ALSO READ: ‘इंडिया’ का नाम बदलकर ‘भारत’ करने संबंधी याचिका, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया यह आदेश
नम्रता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसके गांव में रहने वाले  जान-पहचान के एक फोटोग्राफर तुकाराम कार्वे ने उसकी तस्वीर ली तथा उसकी  सहमति और जानकारी के बिना इसे वेबसाइट ‘शटरस्टॉक डॉट कॉम’ पर अपलोड  कर दी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य  सरकारों के अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कुछ निजी संस्थाओं द्वारा अपनी वेबसाइट, होर्डिंग व विज्ञापनों में अनधिकृत रूप से इस तस्वीर का इस्तेमाल  किया जा रहा है।
 
उच्च न्यायालय ने 10 मार्च को पारित आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया युग को देखते हुए काफी गंभीर हैं। उसने  कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिकाकर्ता की तस्वीर का  व्यावसायिक शोषण है।
ALSO READ: SpiceJet की बढ़ीं मुश्किलें, 3 विमान पट्टेदारों व पूर्व पायलट ने दायर की दीवाला याचिका
उच्च न्यायालय ने चार राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा) की सरकारों  और रॉयल्टी-मुक्त ‘स्टॉक फोटो’ (व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए लाइसेंस प्राप्त तस्वीरें) जारी करने वाली वेबसाइट की संचालक कंपनी शटरस्टॉक को नोटिस जारी किए।
 
अदालत ने कांग्रेस की तेलंगाना इकाई, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और एक निजी  संस्था टोटल डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किए, जिन्होंने याचिकाकर्ता की इजाजत के बगैर उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया था। उसने सभी प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की  अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की।
ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट उपासना स्थल अधिनियम से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार को करेगा सुनवाई
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सरकारों और निजी संस्थाओं द्वारा उसकी तस्वीर  का इस तरह अवैध इस्तेमाल उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उसने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह प्रतिवादियों को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट, विज्ञापनों और प्रचार सामग्री में उसकी तस्वीर का इस्तेमाल स्थाई रूप से बंद करने का निर्देश दे। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

ट्रंप पुतिन की बातचीत, क्या हो पाएगा रूस और यूक्रेन में सीजफायर, क्या निकला नतीजा

Pakistan को झूठ फैलाने पर भारत ने लगाई लताड़, कहा- खाली करे भारतीय क्षेत्र, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Israel Gaza Airstrike : सीजफायर के बाद भी इजराइल ने गाजा में मचाई भीषण तबाही

GOLD : 91000 के पार पहुंचा सोना, क्यों बढ़ रहे हैं दाम, क्या 1 लाख तक पहुंच सकती है कीमत

WhatsApp में ऑन कर लेंगे यह सेटिंग तो कभी नहीं होगा Hack

सभी देखें

नवीनतम

BYD ने उड़ाई एलन मस्क की नींद, 5 मिनट की चार्जिंग में 500 KM दौड़ेगी कार

जानिए कब शुरू को रही है केदारनाथ समेत चारधाम की यात्रा

टेक्सास की संसद ने होली पर प्रस्ताव किया पारित, मान्यता देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बना

Naxalite : चारों तरफ से घेराबंदी फिर किया हमला, 22 नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने ऐसे किया ढेर

CM ने नागपुर हिंसा का ठीकरा फिल्म छावा पर फोड़ा, शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा

अगला लेख