छत्तीसगढ़ में 23 साल की एक हिन्दू लड़की से शादी करने के लिए मुसलमान से हिन्दू बन गए 33 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को उसके माता-पिता के कब्जे से आजाद कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़़ की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है और याचिका की प्रति राज्य सरकार के वकील को देने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी नंबर 4, अशोक कुमार जैन की बेटी अंजलि जैन को 27 अगस्त, 2018 को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाता है। पीठ ने अदालत के अधिकारियों को इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया।
हिन्दू बनकर आर्यन आर्य नाम अपना चुके मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि उसने उसकी पत्नी के परिवार को उसे मुक्त करने का आदेश देने से इंकार कर गलती की है। उसने कहा कि उसकी और उसकी पत्नी की जान पर खतरा है। उसकी पत्नी को उसके माता-पिता उसकी मर्जी के विरुद्ध स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हैं। उसे भी उसकी पत्नी के घरवाले और समाज के कुछ अन्य कट्टरपंथी तत्व धमकी दे रहे हैं।
आर्यन ने कहा कि उसकी पत्नी ने उच्च न्यायालय में कहा कि वह 23 साल की है और बालिग है तथा अपनी मर्जी से उसने उससे शादी की है। दोनों ने 25 फरवरी 2018 को रायपुर में एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। (भाषा)