बैंक दिवालिया हुआ तो कितना सेफ रहेगा खाते में जमा आपका पैसा... RBI ने दिया जवाब

Webdunia
मंगलवार, 3 दिसंबर 2019 (19:34 IST)
नई दिल्ली। अकसर यह सवाल उठता है कि बैंक दिवालिया हुआ तो कितना सेफ रहेगा खाते में जमा आपका पैसा। इस सवाल का जवाब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने दिया है।
 
DICGC के मुताबिक, बीमा का मतलब यह भी है कि जमा राशि कितनी भी हो ग्राहकों को 1 लाख रुपये ही मिलेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा दायर RTI के जवाब में DICGC ने कहा कि यह बीमा बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट और रेकरिंग डिपॉजिट खातों को कवर करता है।
 
DICGC एक्ट, 1961 की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत, अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो DICGC प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसकी जमा राशि पर 1 लाख रुपये तक का बीमा होता है।
 
अगर आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच में खाता है तो सभी खातों में जमा अमाउंट और उसके ब्‍याज को जोड़ा जाएगा और केवल 1 लाख तक जमा को ही सुरक्षित माना जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपके किसी एक बैंक में एक से अधिक अकाउंट और FD हैं तो भी बैंक के डिफॉल्ट होने या डूब जाने के बाद आपको एक लाख रुपए ही मिलने की गारंटी है। यह रकम किस तरह मिलेगी इसका फैसला DICGC की गाइडलाइंस के आधार पर होगा।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

अरविंदर लवली इस्तीफा : कांग्रेस की दिल्ली इकाई में गुटबाजी, बाबरिया के खिलाफ गुस्सा

तिहाड़ में CM केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जेल प्रशासन ने रद्द की इजाजत

भारत यात्रा रद्द कर अचानक चीन पहुंचे टेस्ला के मालिक एलन मस्क, PM ली कियांग से की मुलाकात

प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो का मामला, इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

Lok Sabha Election : कांग्रेस का बड़ा आरोप, दूसरे चरण से हताश PM मोदी फैला रहे डर

E mail में गोवा हवाई अड्डे पर बम रखा होने का किया दावा, सुरक्षा बढ़ाई

Weather Update: उत्तर से दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी का तांडव, बंगाल में लू का अलर्ट

इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना जीतू पटवारी की बड़ी हार!

इंदौर लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस लिया, मप्र में कांग्रेस को बड़ा झटका

पाकिस्तान में जज को ही कर लिया किडनैप, फिर ऐसे किया रिहा

अगला लेख