सुप्रीम कोर्ट ने सभी आईआईटी को काउंसलिंग करने से रोका

Webdunia
शुक्रवार, 7 जुलाई 2017 (19:46 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को अगले आदेश तक इस वर्ष के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बाद होने वाली काउंसलिंग और दाखिला नहीं करने का आदेश दिया है।
 
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने आईआईटी में काउंसलिंग और दाखिले के संबंध में दायर होने वाली किसी भी रिट याचिका को शुक्रवार से स्वीकार करने पर सभी उच्च न्यायालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
 
न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं और आईआईटी-जेईई 2017 की रैंक लिस्ट तथा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की जानकारी मांगी है।
 
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। आईआईटी-जेईई 2017 की रैंक सूची रद्द करने संबंधी अर्जी पर न्यायालय ने 30 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया था।
 
आईआईटी में दाखिले की इच्छुक ऐश्वर्या अग्रवाल ने न्यायालय से इस पर निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि जेईई (एडवांस) 2017 में शामिल विद्यार्थियों को बोनस अंक देने का फैसला उसके और अन्य विद्यार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन है। (भाषा)
Show comments

जरूर पढ़ें

बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर हुआ हमला, भारत ने जताई चिंता, सरकार से की यह मांग

क्या महाराष्ट्र में सरप्राइज देगी BJP, एकनाथ शिंदे डिप्टी CM बनने को तैयार

अडाणी की 11 कंपनियों में से 5 के शेयरों में तूफानी तेजी, 8 दिन में बदल गए हालात, 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी

हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, INDIA की 10 पार्टियों के नेता मौजूद रहे

Honda Activa e की इंट्री, Ola, Ather, TVS और Bajaj की उड़ी नींद, फीचर्स से मचा देगी धमाल

सभी देखें

नवीनतम

Waqf Issue : केरल में मुनंबम जमीन विवाद की जांच करेगा न्यायिक आयोग

LIVE: एकनाथ शिंदे संग अमित शाह और जेपी नड्डा की मीटिंग जारी, देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार भी पहुंचे

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 29 नवंबर को, महाराष्‍ट्र और हरियाणा की हार पर होगा मंथन

अजमेर दरगाह संबंधी याचिका पर क्या बोले लोग, क्यों बताया चिंताजनक और दुखदायी

जम्मू-कश्मीर : POK भागे 7 आतंकियों पर बड़ा एक्‍शन, किश्तवाड़ में पुलिस ने कुर्क कीं संपत्तियां

अगला लेख