Income Tax Department imposed a fine of Rs 103.63 crore on Tata Chemicals : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ब्याज की अस्वीकृति से संबंधित नियम के उल्लंघन के लिए टाटा केमिकल्स (Tata Chemicals) पर 103.63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कहा कि मामले के गुण-दोष, प्रचलित कानून और वकील की सलाह के आधार पर वह इस आदेश के खिलाफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (अपीलीय प्राधिकरण) के समक्ष अपील करने की योजना बना रही है।
टाटा केमिकल्स ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में कहा कि उसे आयकर विभाग के नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से एक आदेश मिला है, जिसमें धारा 36 (1) के तहत ब्याज की अस्वीकृति के लिए आयकर अधिनियम की धारा 270 ए (3) के तहत 103.63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
टाटा समूह की कंपनी ने कहा कि मामले के गुण-दोष, प्रचलित कानून और वकील की सलाह के आधार पर वह इस आदेश के खिलाफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (अपीलीय प्राधिकरण) के समक्ष अपील करने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि उसे अपीलकर्ता अधिकारियों से अनुकूल ऑर्डर की उम्मीद है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour