Kisan Andolan: पंजाब के पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब जिलों के कुछ इलाकों में गृह मंत्रालय के आदेश पर 16 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं (Internet services) निलंबित कर दी गई हैं। चंडीगढ़ से मिले समाचारों के अनुसार किसानों के 'दिल्ली चलो' (Delhi Chalo) मार्च के मद्देनजर यह आदेश दिया गया है।
मंत्रालय के आदेश के अनुसार पटियाला में पुलिस थाना शत्राणा, सामना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा, संगरूर में पुलिस थाना खनौरी, मूनक, लहरा, सुनाम, छाजली के तहत आने वाले इलाके तथा फतेहगढ़ साहिब पुलिस थाने के तहत आने वाले इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।
मंत्रालय ने 12 फरवरी को दिए आदेश में कहा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2017 के नियम 2 के उप-नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के हित में और सार्वजनिक आपातकाल को टालने के लिए इन क्षेत्रों में 12 फरवरी, 2024 को शाम 6 बजे से 16 फरवरी, 2024 को रात 11.59 बजे तक इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश देना आवश्यक और समीचीन है।
हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहगढ़ और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं पहले ही निलंबित कर दी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के वास्ते कानून बनाने और कर्ज माफी सहित अपनी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 'दिल्ली चलो' मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta