सुप्रीम कोर्ट ने कहा, असम के कामाख्या मंदिर का ठीक से नहीं हो रहा रखरखाव

Webdunia
बुधवार, 19 अक्टूबर 2022 (14:56 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि असम में कामाख्या देवी के मंदिर का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि स्वच्छता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ मंदिर के रखरखाव से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
 
न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा कि मैं छुट्टियों के दौरान वहां गया था और मंदिर का रखरखाव तब भी ठीक से नहीं किया जा रहा था। यह मेरी निजी राय है। लेकिन स्वच्छता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। मंदिर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां केवल कुछ लोगों ने पत्र लिखकर कहा है कि स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
 
उन्होंने अदालत को बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे विशेषज्ञ निकायों को शामिल कर मंदिर के रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों के बीच संभावित सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाने के मकसद से मामले की सुनवाई को जनवरी 2023 तक के लिए टाल दिया।
 
Edited by: Ravindra Gupta(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन के लिए कौन है जिम्‍मेदार, जलवायु वैज्ञानिक ने दिया यह जवाब...

बिहार में वोटर लिस्ट विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, बिना दस्तावेज के जमा करा सकेंगे गणना फॉर्म

चीन में बड़े बदलाव की आहट, क्या शी जिनपिंग 12 साल बाद छोड़ने जा रहे सत्ता? ताकत का बंटवारा क्यों कर रहा ड्रैगन का राजा

बिहार में वोटिंग लिस्ट पर बवाल, महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दी EC के फैसले को चुनौती

ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस को क्‍यों याद आया 2012 का शिखर सम्मेलन

सभी देखें

नवीनतम

Video : 15 फुट लंबे किंग कोबरा को 6 मिनट में महिला वन अधिकारी ने बचाया, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

तुर्किए की कंपनी सेलेबी भारत से समेटेगी बोरिया-बिस्तर, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Marathi row : बिहार आओ, पटक-पटककर मारेंगे, मराठी भाषा विवाद में BJP सांसद निशिकांत दुबे की राज ठाकरे को धमकी

ऑफिस में नींद आ रही है? जानिए वो 5 जबरदस्त ट्रिक्स जो झटपट बना देंगी आपको अलर्ट और एक्टिव

Bank of Baroda ने बचत खातों में न्यूनतम राशि न होने पर लगने वाला चार्ज माफ किया

अगला लेख