नई दिल्ली, कर्नाटक का हिजाब मामला पूरे देश में चर्चा और बहस का मुद्दा बना हुआ है। यह मामला फिलहाल हाई कोर्ट में है। इस बीच इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट की तो सुन लें, हम क्यों बीच में टांग अड़ाएं।
दरअसल, हिजाब मामले में वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी। उनकी दलील थी कि यह मामला अब पूरे देश में फैल रहा है। परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने दीजिए। देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए आगे की तारीख देने से भी इनकार कर दिया है।
बता दें कि कनार्टक में कॉलेज की छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद उठा हुआ है, इसमें दो पक्ष आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर विवाद, बहस और प्रदर्शन जारी है।
इसी बीच एक छात्रा का वीडियो भी जारी हुआ था, जो हिंदू संगठन के लोगों के जय श्रीराम के नारे अल्लाह हु अकबर का नारा लगा रही थी। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया भी इसे लेकर काफी भडका हुआ है।
बता दें कि कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में भी हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की, जिसमें उनके अलावा जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस के जे मोहिउद्दीन शामिल हैं।
इससे पहले, इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक जस्टिस के जस्टिस दीक्षित की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया था।
बता दें कि राज्य के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है।