Publish Date: Thu, 17 Feb 2022 (17:36 IST)
Updated Date: Thu, 17 Feb 2022 (17:46 IST)
हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार 5वें दिन सुनवाई हुई। बेंच ने शुक्रवार को दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया। कल एटॉर्नी जनरल (AG) प्रभुलिंग नवदगी दलीलें देंगे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में रमजान और शुक्रवार को हिजाब पहनने की छूट की अपील हुई।
हिजाब को लेकर लगाई गई एक अन्य याचिका में डॉ. कुलकर्णी ने कोर्ट के सामने कहा कि कृपया शुक्रवार और रमजान के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दें। 5वें दिन की सुनवाई के बीच नई याचिकाएं आने पर चीफ जस्टिस ने याचिकर्ताओं से कहा कि हम 4 याचिकाएं सुन चुके हैं, 4 बाकी हैं। हमें नहीं पता कि आप इसके लिए और कितना टाइम लेंगे। हम इसके लिए और ज्यादा समय नहीं दे सकते।
बैंच ने एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल की याचिका जनहित याचिका अधिनियम 2018 के तहत न होने के कारण खारिज कर दी। इसके पहले वकील ने बिना पहचान बताए ही दलील शुरू की तो जस्टिस दीक्षित ने उनसे पूछा कि आप इतने महत्वपूर्ण और गंभीर मामले में कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, पेजिनेशन ठीक नहीं है, पहले अपनी पहचान बताओ, तुम हो कौन?
5 छात्राओं के वकील एएम डार ने कोर्ट से मांग की कि सरकार के आदेश से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो हिजाब पहनते हैं। यह असंवैधानिक है। इसके बाद कोर्ट ने डार से मौजूदा याचिका वापस लेकर नई याचिका लगाने कहा। शुक्रवार को कोर्ट बाकी बची 7 याचिकाओं के आधार पर ही सुनवाई करेगा।