नई दिल्ली। दिल्ली में 1 अप्रैल से 15 दिन के लिए लेन ड्राइविंग का नियम लागू कर दिया गया है। फिलहाल यह नियम डीटीसी, क्लस्टर बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों के लिए लागू किया गया है। बाद में यह नियम हर तरह के वाहनों पर लागू होगा। नियम तोड़ने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे इस पहल में सहयोग करें। उन्होंने दिल्लीवासियों से भी अपील की कि वे बसों की लेन में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें ताकि बसें अपनी लेन में बिना किसी बाधा के चल सकें।
लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम, डीटीसी और क्लस्टर व ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें सड़कों पर तैनात की जाएंगी, जो नियमों की अनदेखी करने पर बस चालकों पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के मुताबिक 15 अप्रैल को पहले चरण के खत्म होने के बाद, ज्यादा वाहनों और तय सड़कों को कवर करने के बाद इस अभियान का और विस्तार किया जाएगा। अर्थात बाद में यह नियम हर तरह के वाहनों के लिए लागू किया जाएगा।
इतना ही नहीं नियमों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था भी की गई है। लेन अनुशासन का उल्लंघन करने पर बस चालकों को पहले अपराध के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खतरनाक ड्राइविंग के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। वहीं, तीसरे अपराध के बाद चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। चौथे अपराध के बाद निजी बसों के परमिट रद्द कर दिए जाएंगे।