नई दिल्ली। Lok Sabha passes Womens Reservation Bill : लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने बुधवार को करीब करीब सर्वसम्मति से पारित कर दिया जो देश में नारी सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। जानिए खास 5 बातें-
1. लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान वाले नारीशक्ति वंदन विधेयक 2023 को लोकसभा में दिनभर चली चर्चा के बाद मतविभाजन के लिए रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्ची से हुए मत विभाजन की घोषणा करते हुए कहा कि विधेयक के पक्ष में 454 और विरोध में दो मत पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन विधेयक दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित हुआ है।
2. ओम बिरला ने मत विभाजन तथा सभी संशोधनों पर सदन में विचार करने के बाद कहा कि विधेयक को यथा संशोधित रूप से पारित कर दिया गया है। विधेयक पर खंडवार मत विभाजन करवाया गया। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन -एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवेसी के प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज किया गया। उनके अलावा सभी सदस्यों ने अपने संशोधन वापस ले लिए।
3. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने विधेयक को नये संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन पहले विधायी कार्य के तहत मंगलवार को सदन में पेश किया था। विधेयक पर आज दिनभर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा में सभी दलों ने इसका समर्थन किया है।
4. चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के नये परिसीमन की आवश्यकता के बारे में सदस्यों की जिज्ञासा का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विधेयक को लागू करने में परिसीमन आवश्यक है। श्री शाह ने कहा, “विधेयक में आज कुछ कमी है तो कल इसे पूरा कर दिया जाएगा।”
5. शाह के भाषण के तुरंत बाद चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक पर सभी दल एकमत हैं। चर्चा के दौरान कुछ राजनीतिक टीका टिप्पणी की गईं हैं जिनका जवाब गृह मंत्री ने दे दिया है।