महाराष्ट्र गृह विभाग का बड़ा फैसला, बगैर अनुमति नहीं लगेगा लाउडस्पीकर, नाशिक पुलिस भी भोंपू पर सख्त

Webdunia
सोमवार, 18 अप्रैल 2022 (10:38 IST)
महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी।

मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।

विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी।

सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्द ही इस संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक भी करेंगे। अगर कोई बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं नाशिक पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ली जाए। अगर बिना अनुमति लाउडस्पीकर मिला तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भारत कोई धर्मशाला नहीं, लोकसभा में बोले अमित शाह, इमिग्रेशन बिल 2025 पास

रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, सब पर लगेगी लगाम, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया प्लान

Ranya Rao को तीसरी बार झटका, जमानत याचिका नामंजूर, जानिए Gold smuggling case में अब तक क्या-क्या हुआ

Hurun Global rich List : 284 अरबपतियों के पास भारत की GDP का एक तिहाई हिस्सा, मुकेश अंबानी एशिया में सबसे अमीर

क्‍या है सत्‍ता जिहाद जिसे लेकर उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना?

सभी देखें

नवीनतम

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 1.50 लाख अवमानना ​​मामले लंबित, सरकार ने संसद में दी जानकारी

नासिक कुंभ के नाम को लेकर अखाड़ों में मतभेद, जानिए कब शुरू होगा मेला

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने संसद में दी जानकारी, मराठवाड़ा क्षेत्र में 3090 किसानों ने की आत्महत्या

Bihar: बाढ़ से मिलेगी निजात, कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मिली मंजूरी

ईद पर मुंबई में विस्फोट और दंगों की चेतावनी, सुरक्षा बढ़ाई गई

अगला लेख