Publish Date: Wed, 27 Dec 2017 (18:06 IST)
Updated Date: Wed, 27 Dec 2017 (18:12 IST)
वर्ष 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय और अजय रहिकर को मकोका और UAPA से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि इन सभी पर आईपीसी धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।
कोर्ट ने श्याम साहू, प्रवीण टक्कलकी और रामचंद्र कालसांगरा को बरी कर दिया है। प्रज्ञा, पुरोहित एवं अन्य पर आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 304, 326, 427, और 152 A के तहत मुकदमा चलेगा। सभी आरोपी अभी जमानत पर हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।
गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में अंजुमन चौक पर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने हुए बम धमाके में 6 की मौत हुई थी और 101 जख्मी हुए थे। विस्फोटक एक मोटर साइकिल पर रखे गए थे।
एटीएस ने मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर से मिले सुराग के आधार पर सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया, जो कि साध्वी के नाम से रजिस्टर्ड थी। उसके बाद स्वामी दयानंद पांडे, मेजर रमेश उपाध्याय और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित कुल 11 को गिरफ्तार कर लिया गया।
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Updated Date: Wed, 27 Dec 2017 (18:12 IST)