मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद बरी, फैसला सुन रो पड़ीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जानिए क्या कहा?
मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।
Publish Date: Thu, 31 Jul 2025 (12:00 IST)
Updated Date: Thu, 31 Jul 2025 (12:21 IST)
Malegaon blast verdict : मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष एनआईए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा, आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार है। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा फैसला सुन रो पड़ीं। उन्होंने इस फैसले को हिंदुत्व की जीत बताया।
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फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि इस मामले की वजह से मुझे अपने ही देश में आतंकी करार दिया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया।
उन्होंने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है, उनके पीछे कोई न कोई आधार जरूर होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और मुझे गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया
उन्होंने कहा कि मैं एक साधु का जीवन जी रही थी लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं ज़िंदा हूं क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। उन्होंने साजिश करके भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और ईश्वर दोषियों को सज़ा देगा। हालांकि, भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने गलत साबित नहीं किया है।
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि कांग्रेस द्वारा 'भगवा आतंकवाद' का हौवा खड़ा करने की घिनौनी साजिश न केवल ध्वस्त हो गई है, बल्कि हमेशा के लिए दफना दी गई है। सोनिया गांधी, पी. चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे जैसे लोग, जिन्होंने इस दुर्भावनापूर्ण अभियान का नेतृत्व किया, उन्हें सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदुओं से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन पवित्र है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते।
हालांकि मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित एनआईए कोर्ट के फैसले से खासे निराश हैं। उन्होंने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
edited by : Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 31 Jul 2025 (12:00 IST)
Updated Date: Thu, 31 Jul 2025 (12:21 IST)